1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग नियम! अब एक नहीं चार नॉमिनी बनाने का मिलेगा मौका, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा – जानिए नया सिस्टम कैसे करेगा काम
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🏦 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग नियम! अब एक नहीं चार नॉमिनी बनाने का मिलेगा मौका, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा – जानिए नया सिस्टम कैसे करेगा काम -
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1 नवंबर 2025 से बैंकिंग नियमों में बदलाव, अब अकाउंट और लॉकर में चार नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी, क्लेम सेटलमेंट होगा आसान। -
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1 नवंबर 2025 से बैंक नियमों में बदलाव – ग्राहकों को अब चार नॉमिनी बनाने की सुविधा की जानकारी वाली तस्वीर -
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बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब अगर आपका अकाउंट, लॉकर या सेफ डिपॉजिट किसी भी बैंक में है, तो आपको मिलने वाला है एक बड़ा फायदा।
1 नवंबर 2025 से बैंकिंग सिस्टम में नॉमिनी को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है।
अब ग्राहक एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। यानी भविष्य में किसी अनहोनी की स्थिति में आपके पैसों या लॉकर पर अधिकार को लेकर विवाद नहीं रहेगा।
💼 क्या है नया नियम?
वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 की प्रमुख धाराएं 1 नवंबर से लागू होंगी। इस अधिनियम के तहत ग्राहकों को अब अपने अकाउंट, लॉकर या सुरक्षित रखे गए आर्टिकल्स के लिए अधिकतम चार नॉमिनी चुनने की अनुमति होगी।
ग्राहक चाहें तो चारों नॉमिनियों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर पहला नॉमिनी जीवित नहीं है, तो स्वचालित रूप से दूसरा नॉमिनी उसका हकदार बन जाएगा।
ग्राहक अपने नॉमिनियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय कर सकेंगे — जैसे 40%, 30%, 20%, 10%, ताकि कुल योग 100% हो और भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो।
🔐 लॉकर और सेफ डिपॉजिट पर भी लागू होगा नियम
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेफ कस्टडी और लॉकर में रखे सामान के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। इसका मतलब यह है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले को अधिकार मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता, पारदर्शिता और क्लेम निपटान में तेजी लाना है। इससे ग्राहकों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वे अपनी जमा पूंजी का उत्तराधिकारी अपनी पसंद से तय कर सकें।
🏦 क्या है ‘नॉमिनी’ का मतलब?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट, निवेश या बीमा में नामित करते हैं, ताकि आपकी मृत्यु के बाद वह राशि क्लेम कर सके।
हालांकि, पैसा नॉमिनी को तभी मिलेगा जब उस पर कोई कानूनी विवाद न हो। यदि मृतक के उत्तराधिकारी हैं, तो वे अपने हक के लिए दावा कर सकते हैं और ऐसे मामलों में राशि सभी कानूनी वारिसों के बीच बांटी जाती है।
📢 CTA:
अगर आपका बैंक अकाउंट या लॉकर है, तो 1 नवंबर से पहले अपनी नॉमिनी डिटेल अपडेट कर लें। नया नियम न सिर्फ आपकी संपत्ति को सुरक्षित करेगा बल्कि आपके परिवार को भविष्य की परेशानियों से भी बचाएगा। 💰
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