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भिलाई में 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत! सौतेले पिता-मां को उम्रकैद, हत्या छुपाने चुपचाप कर आए थे अंतिम संस्कार


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भिलाई में सौतेले पिता-मां ने 4 वर्षीय बेटे को पीट-पीटकर मार डाला और चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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Image Title: Bhilai Child Murder Case
Alt Text: Bhilai Kumhari me 4 saal ke bachche ki hatya, stepfather aur mother ko court se umrakayd ki saja


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4 साल के मासूम की हत्या पर भिलाई दहला, सौतेले पिता-मां को उम्रकैद

भिलाई में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 4 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाले सौतेले पिता और मां को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई है। घटना कुम्हारी के शंकर नगर की है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था।

यह मामला फरवरी 2024 का है, जब दंपत्ति ने अपने ही बच्चे को बेरहमी से पीटा और उसकी मौत होने पर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर आए। पड़ोसियों को जब शक हुआ, तब जाकर पूरा सच सामने आया।

कैसे हुई यह दर्दनाक घटना

31 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच यह घटना काजू मुसलमान के मकान में हुई, जहां आरोपी मनप्रीत सिंह और उसकी पत्नी गायत्री साहू किराए पर रहते थे। मृतक बच्चा जगदीप सिंह, गायत्री का पहले पति से हुआ बेटा था।

पड़ोसी हरिनाथ यादव ने बताया कि मनप्रीत लंबे समय से बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। दो महीने पहले उसने बच्चे के गले में रस्सी डालकर हवा में उठाया था, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी। इसके बाद भी वह अक्सर उसे पीटता रहता था।

31 जनवरी की शाम मोहल्ले के लोगों ने दोनों को बच्चे को बेरहमी से मारते देखा था। अगले दिन रात को बच्चे की मौत की खबर फैली और दंपत्ति चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर आए।

पोस्टमॉर्टम में हुआ बड़ा खुलासा

रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। पेट और गुप्तांगों पर प्रहार, जमीन पर पटकना और लगातार मारपीट उसकी मौत का कारण बने।

दोनों आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

कुम्हारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 32/2024 में मनप्रीत सिंह और गायत्री साहू को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी संजीव मिश्रा ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोप-पत्र कोर्ट में पेश किया।

सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा—
“4 वर्षीय मासूम अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता था। ऐसे अपराध मानवता की जड़ों को हिला देते हैं।”

कोर्ट ने धारा 302/34 के तहत दोनों को आजीवन कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना सुनाया। दोनों आरोपी 2 फरवरी 2024 से जेल में हैं और उन्हें आगे की सजा केंद्रीय कारागार दुर्ग में काटनी होगी।



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